छत्तीसगढ़

BIG BREAKING: निलंबित IPS जीपी सिंह को मिली बड़ी राहत

Shantanu Roy
23 Aug 2024 4:53 PM GMT
BIG BREAKING: निलंबित IPS जीपी सिंह को मिली बड़ी राहत
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रायपुर/नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने जबरिया रिटायर किए गए आईपीएस अफसर जीपी सिंह को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कैट के उस आदेश को यथावत रखा है जिसमें जीपी सिंह की बहाली के आदेश पारित किया था। कैट के आदेश के खिलाफ केन्द्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। केन्द्र सरकार ने राज्य की अनुशंसा पर एडीजी जीपी सिंह को जबरिया रिटायर कर दिया था।


इसके खिलाफ जीपी सिंह ने जबलपुर कैट में याचिका दायर की थी। कैट ने जीपी सिंह को बहाल करने के आदेश दिए थे। दिल्ली हाईकोर्ट के दो जजों सुरेश कुमार कैत,गिरीश कठपलिया ने कैट के आदेश को सही ठहराया है और सिंह को समय से पहले रिटायर करने के सरकार के आदेश को किसी भी स्थिति में सही नही ठहराया। इसके साथ ही अब पूर्व एडीजी जीपी सिंह की बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है।
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